दोस्तों आप लोग सुने ही होंगे GST के बारे में अगर नहीं सुने है तो मैं आप लोगो के बीच में इस आर्टिकल के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों GST के पहले बहुत सारे टैक्स कर लगते थे और ब्यापारियो को भी बहुत दिक्कत होती थी कर टैक्स भरने में . जीएसटी का एक मुख्य उदेश यह है की .इससे और कई अप्रत्यक्षकर नहीं लगते , जीएसटी लगने के बाद सभी कर को हटा दिया गया है यदि किसी good या सर्विस में जीएसटी लग गया तो तो उस good या सर्विस में और प्रकार के टैक्स नहीं लग सकते क्योकि ये सभी कर अब GST के अंदर आते है.
GSTआने से पहले किसी भी सामान पर राज्य एव केंद्र 30 से 35% तक कर देना होता था और यहाँ तक की किसी सामानों पर 50% कर होता था और इससे बहुत सारे भ्रष्टाचार होते थे बड़े-बड़े कारोबारी लोग इससे बहुत चोरियां करते थे और सरकार को “कर” नहीं मिल पाती थी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने GST को लागू करने के लिए प्रेरित हुए. GST से सारे ‘करो’ को निश्चित किया गया. इसमें सबसे जादा “कर” २8 % तक है .
GST भारत की अर्थव्यवस्था को एक कर वाली अर्थव्यस्था बना देगी.
GST परिषद ने 67 वे तरह के प्रोडक्ट पर टैक्स की दर कम की है भारत में चल रही GST टैक्स दर के पुरे वर्ल्ड अस्तर पर भारत को लेने केवल 5 देसों में चार गैर स्यरीय स्लैब है .
GST का FullForm
Full form of GST : Goods and Service Tax
GST कब लागू हुआ :
GST एक महत्यपूर्ण अप्रत्यछ कर व्वस्था है जिसे सरकार और कई ज्ञानियों द्वारा स्वतंत्रता से सफल हुआ .जीएसटी देश के आर्थिक सुधार के लिए बहुत ही सहायक है . GST भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ .
GST के प्रकार
जीएसटी 4 प्रकार के होते है
1. SGST: यह टैक्स राज्यसरकार का होता है
2. CGST: यह टैक्स है जो केंद्र सरकार का होता है
3. IGST- (एकीकृत वस्तु येवाम सेवा कर : यह टैक्स केवल केंद्र सरकार ही लेती है जिसमे के राज्य से दूसरे राज्य में माल या सर्विस पर लगता है
4. UTGST-(यूनियन टेरिटरी वस्तु येनम सेवा कर ) : यह टैक्स वह लगता है जो राज्य केंद्र शासित होते है .
GST Rate:
5%, 12%, 18%, 28%
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GST से फायदे:
1. पहले की व्यवस्था में 5 लाख से ज्यादा के टर्नऑवर वाले किसी भी बिजनस को VAT (kar) चुकाना होता था। 10 लाख से कम टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सर्विस टैक्स में छूट थी। जीएसटी में अब इसे 20 लाख तक कर दिया गया है जिससे छोटे व्यापारी और सर्विस प्रोवाइडर्स को छूट मिली है।
2. छोटे व्यापारियों और करदाताओं को टैक्स दर और टैक्स फाइलिंग में राहत मिली है। जीएसटी के अंतर्गत छोटे व्यापारियों (20-75 लाख टर्नओवर) को कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेने पर कम टैक्स होने का लाभ मिलता है।
3. इसमें अब व्यापारियों को Gst return भरने में बहुत ही आसानी हो गई है
4. Gst से हमें अपने व्यापार को चलने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती जैसे की
कम्पनी घाटे में जाना
5. जीएसटी रहने पर अगर व्यापारियों के कम्पनी में घाटा भी आए तो वो सरकार से एकअच्छा मदद मिलता है
6. पहले की व्यवस्था में सर्विस टैक्स में कंप्लायंस और रिटर्न अलग-अलग होता है। जीएसटी ने दोनों को मिला कर नंबर ऑफ रिटर्न्स कम हो गए हैं। साथ ही कंप्लायंस पर खर्च किया गया वक्त भी बचता है।
भारत में जीएसटी का विकास कब हुआ
भारत में जीएसटी की बात चीत 16 साल पहले । श्री अटल बिहारी बाजपेई जी के साशन कार्यकाल में हुई . उस समय केंद्रीय बित्त मंत्री “श्री जशवंत सिंह के नेतृत्व में २ फरवरी 2003 में एकबजट पारित किया गया और उसने यह कहा गया कि 2010 तक भारत में जीएसटी लागू किया जाए । उसके बाद राज्य के सभी बित्ती मंत्रियों को कहा गया कि जीएसटी से जितने भी प्रोसेस है सब पे काम सुरु हो जाए और केंद्र के सभी आधिकारियों और राज्य के सभी प्रतिनिधियों के सम कच्छ जीएसटी के सभी दस्तावेजों की जांच और सभी प्रकार के छूट और सीमा सुल्क को कैसे मेंटेन किया जाए सबकी रिपोर्ट करने को कहा गया.
फ़िर नवंबर 2009 में जीएसटी पर सबसे पहला चर्चा जारी किया गया और इसमें जीएसटी की सारी विशेषताओं को बताया गया और इसे कानून से लागू करने की माग की । फ़िर मार्च 2011 जीएसटी लागू करने के लिए लोगसभा में पेस किया गया.
फ़िर सभी राज्य नीतियों के सहमत से अगस्त 2013 में 15 वी लोकसभा के बाद यह विधेयक समाप्त हो गया
19 दिसंबर सन् 2014 में एकबार फिर से यह बिल लोकसभा में पेश किया गया और मई 2015 में यह बिल लोकसभा द्वारा बिल कि मंजूरी मिल गई । और 8 दिसंबर 2016 को संवैधानिक रूप से भारत में माल और सेवा कर की शुरुआत के मार्ग का रास्ता साफ हो गया . आखिरकार 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शासन काल में जीएसटी संपूर्ण देश में लागू हुआ ।
- सीजीयसटी बिल _ येकिकृत माल और सेवा कर विधेयक
- यसजीयसटी बिल _येकिकृत माल और सेवा कर विधेयक
- इजीयसटी बिल _ केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक
- यूजीयसटी बिल _ सेवा कर ( राज्यो का मुआजा विधेयक
किस वस्तु पर कितनी GST रेट
5 % वाले वस्तु -चीनी, चाय, खाने योग्य तेल , पनीर , सूती धागा , काटन, फाइबर, सोलर फोटो.फोलोटैक, घरेलू एलपीजी, कोयला.
12% वाले वस्तु-मोबाइल, फलो का जूस, नारियल पानी, छाता, मक्खन, घी.
18% वाले वस्तु-टूथपेस्ट, आयरन, स्टील, कंप्यूटर, फाउंटेनपेन, सूप, आइस क्रीम
28% वाले वस्तु-सीमेंट, मैकअप, पटाखे, मोटरसाइकिल, गाड़ियों के टायर,पाउडर